Chandigarh.चंडीगढ़: स्थानीय अदालत ने मौलीजागरां निवासी राजेंद्र सिंह को पाँच साल पहले दर्ज एनडीपीएस अधिनियम के एक मामले में 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस ने 16 मार्च, 2020 को बिना किसी परमिट या लाइसेंस के फेनिरामाइन मैलिएट के 10 इंजेक्शन और ब्यूप्रेनॉर्फिन के 11 इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार होने के बाद मामला दर्ज किया था।
आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत आरोप तय किए गए। अदालत ने उसकी नरमी की याचिका को खारिज करते हुए उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।