Haryana : मनीषा हत्याकांड में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की

Update: 2025-09-09 09:17 GMT
हरियाणा Haryana : केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) ने मनीषा हत्याकांड में एक प्राथमिकी दर्ज की है। इससे पहले, हरियाणा पुलिस ने मनीषा के पिता संजय कुमार की शिकायत के आधार पर भिवानी जिले के लोहारू थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 127 (6) (गलत तरीके से बंधक बनाना) के तहत 12 अगस्त को एक प्राथमिकी दर्ज की थी।
कुमार ने अपनी शिकायत में कहा कि 11 अगस्त को 18 वर्षीय मनीषा सिंघानी स्थित किड्स प्ले स्कूल में पढ़ाने गई थी और वापस नहीं लौटी। वह सुबह 8 बजे घर से निकली थी। उन्होंने कहा कि परिवार ने मनीषा को हर जगह ढूँढा, लेकिन वह नहीं मिली। 13 अगस्त को उसका शव सिंघानी गाँव की नहर के पास एक खेत में मिला, जिसके गले पर गंभीर चोट के निशान थे।
इसके बाद, बीएनएस की धारा 103(1) (हत्या) भी जोड़ी गई। 4 सितंबर को मामले की जाँच सीबीआई को सौंप दी गई। 5 सितंबर को सीबीआई की दिल्ली इकाई ने मामला दर्ज किया।
मामले की जाँच सीबीआई, नई दिल्ली के इंस्पेक्टर विवेक कुमार को सौंपी गई।
25 सितंबर को, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, सुमिता मिश्रा ने मामले को स्थानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की।
इससे पहले, परिवार की मांग पर, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 20 अगस्त को सीबीआई जाँच की घोषणा की थी।
परिवार की मांग पर, मनीषा के शव का तीन बार पोस्टमार्टम किया गया। पहला पोस्टमार्टम भिवानी में, दूसरा पीजीआई रोहतक में और तीसरा एम्स, दिल्ली में हुआ। 21 अगस्त को उनका अंतिम संस्कार किया गया।
हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में यह मुद्दा उठाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि लोग अपनी बहन-बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं, क्योंकि इस अपराध में दोषियों की क्रूरता और कानून-व्यवस्था की विफलता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि शिकायत मिलने के बावजूद पुलिस लापरवाह रही और मनीषा को ढूंढने की कोशिश नहीं की।
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