सोनीपत: जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गुटखा, पान मसाला तथा तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर एक वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाया है। उपायुक्त नेहा सिंह ने गुरुवार को संबंधित अधिकारियों को जिले में प्रतिबंध की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए हैं।

उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण और जांच करें। प्रतिबंधित उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण या बिक्री करते कोई मिले तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री और वितरण पर लगातार नजर रखी जाए, ताकि नियमों का उल्लंघन न हो।

नेहा सिंह ने कहा कि तंबाकू और निकोटीन युक्त उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। इनके सेवन से कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों का खतरा रहता है। सरकार का यह कदम खासकर युवाओं और आमजन को तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

उपायुक्त ने आमजन से भी प्रतिबंधित उत्पादों की खरीद-बिक्री और सेवन से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि कहीं गुटखा, पान मसाला या तंबाकू आदि उत्पादों का निर्माण, भंडारण अथवा बिक्री होने की जानकारी मिले तो संबंधित विभाग को तुरंत सूचना दें। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से ही प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है।

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