Chandigarh,चंडीगढ़: मनी माजरा Money Majra में एक महिला की हत्या के पांच साल पुराने मामले में स्थानीय अदालत ने अर्जुन नामक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 5 फरवरी 2019 को मनी माजरा में किराए के मकान में दीपा नामक महिला का शव मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उसकी गला घोंटकर हत्या की गई थी। महिला के पिता कृष्णपाल ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि जनवरी 2019 में अर्जुन छपरौली गांव से दीपा के साथ भाग गया था। उसके पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। कृष्णपाल ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, तब से अर्जुन उनसे रंजिश रखता था। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।