Chandigarh.चंडीगढ़: विशेष अदालत ने 2018 में प्रतिबंधित दवाओं के साथ गिरफ्तार किए गए एक व्यक्ति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी अनिल कुमार पर 21 जून, 2018 को मामला दर्ज किया गया था, जब पुलिस ने उसे बिना किसी लाइसेंस या परमिट के प्रतिबंधित ब्यूप्रेनॉर्फिन के 25 2-एमएल इंजेक्शन और फेनिरामाइन मैलेट के 25 10-एमएल इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया था।
जांच के बाद आरोपी के खिलाफ विशेष नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) एक्ट कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र पेश किया गया। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उसे मामले में झूठा फंसाया गया है। हालांकि, दलीलें सुनने के बाद, अदालत ने आरोपी को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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