जिला अदालत ने आज हिसार में जाली मुद्रा के प्रसार के एक मामले में दोषी ठहराए गए चार लोगों को चार साल की जेल की सजा सुनाई।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप मित्तल की अदालत ने हिसार निवासी सुरेंद्र, सुशील, संदीप और राजस्थान निवासी रवि को चार साल की जेल की सजा सुनाई और उन पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। पुलिस ने 17 फरवरी, 2021 को उनमें से दो के पास से 100 रुपये मूल्यवर्ग के नकली नोटों की बरामदगी के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था।