Durg SP जितेंद्र शुक्ला ने नए कानून के बारे में दी जानकारी

Update: 2024-06-26 04:54 GMT

दुर्ग durg news। 1 जुलाई 2024 से देश का कानून बदलने जा रहा है। नया कानून लागू होने से किसी को कोई परेशानी ना हो इसको लेकर लाइवलीहुड कॉलेज सेक्टर-6 में एक कार्यशाला रखी गई। इस कार्यशाला में दुर्ग जिले के सभी अधिकारी और छात्र-छात्राएं मौजूद रहीं। Durg IG दुर्ग आईजी राम गोपाल गर्ग और एसपी जितेंद्र शुक्ला ने सभी को नए कानून के बारे में बताया।

Superintendent of Police, Durg दुर्ग पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 1 जुलाई से अंग्रेजों के जमाने के कानून को बदलकर भारतीय न्याय संहिता को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। पुराना कानून दण्ड की प्रक्रिया पर आधारित था। अब उसे बदल कर न्याय की प्रक्रिया पर लागू किया जाएगा। नए कानून की जानकारी सभी को हो, इसके लिए दुर्ग पुलिस अलग अलग कार्यक्रम के साथ सोशल मीडिया और प्रेस के जरिए आम नागरिकों इसकी जानकारी दे रही है।

chhattisgarh news पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज रामगोपाल गर्ग ने कहा कि, नया कानून पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए बना है। नए कानून में पीड़ित के साथ पुलिस, अधिवक्ता और यहां तक की न्यायाधीश के लिए भी समय सीमा निर्धारित है। वर्तमान में जो कानून लागू है, वो सन 1860 में अंग्रेजों के समय बनाया गया था। यह कानून अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत को देखते हुए बनाया था।

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