खाद्य सुरक्षा पर कार्रवाई, असुरक्षित पाए गए सांवेरिया पोहा के बैच की बिक्री पर रोक
छग
Sarangarh-Bilaigarh. सारंगढ़-बिलाईगढ़। जिले में आम नागरिकों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की गई है। प्रयोगशाला जांच में खाद्य उत्पाद ‘सांवेरिया पोहा’ का एक बैच असुरक्षित पाए जाने के बाद संबंधित उत्पाद की बिक्री, भंडारण एवं वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ “सांवेरिया पोहा” पैक 900 ग्राम, बैच नंबर-02, पैकिंग तिथि मार्च 2026 तथा Best Before 4 Months from Packaging का नमूना 05 मई 2026 को विधिक परीक्षण के लिए लिया गया था। नमूने को परीक्षण एवं जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर भेजा गया था।
राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा जारी 01 सितंबर 2026 की जांच रिपोर्ट में उक्त खाद्य उत्पाद में जीवित कीटों की उपस्थिति पाई गई। जांच प्रतिवेदन के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zz)(ix) के प्रावधानों के तहत उक्त खाद्य उत्पाद को असुरक्षित घोषित किया गया है। जनस्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा संबंधित बैच के उत्पाद के विक्रय, भंडारण एवं वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने जिले के सभी खाद्य व्यवसायियों, थोक विक्रेताओं एवं खुदरा विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि बैच नंबर-02, पैकिंग तिथि मार्च 2026 वाले उक्त उत्पाद की बिक्री, भंडारण अथवा वितरण तत्काल बंद कर दें। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा जिले में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं सुरक्षा की निरंतर निगरानी की जा रही है।