Raipur. रायपुर। टिकरापारा थाना पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए लालपुर ओवरब्रिज के नीचे कथित तौर पर शराब बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 48 पाव देशी शराब बरामद करने का दावा किया है। बरामद शराब की कुल मात्रा 8.640 बल्क लीटर और अनुमानित कीमत करीब 4 हजार 800 रुपए बताई गई है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से 29 सितंबर 2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस के मुताबिक, 14 सितंबर को टिकरापारा थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि लालपुर ओवरब्रिज के नीचे एक व्यक्ति सफेद रंग के थैले में बड़ी मात्रा में शराब लेकर खड़ा है। सूचना में बताया गया कि वह कथित तौर पर शराब की बिक्री करने के लिए ग्राहकों की तलाश कर रहा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर टिकरापारा पुलिस की टीम तत्काल मौके के लिए रवाना हुई। पुलिस टीम ने लालपुर ओवरब्रिज के नीचे पहुंचकर घेराबंदी की और संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम मधुसूदन बाघ (31) बताया।
पुलिस के अनुसार, मधुसूदन बाघ सतौली नगर स्थित श्रीराम मैदान सुलभ के पास का रहने वाला है। उसके पास मौजूद सफेद रंग के थैले की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान थैले के अंदर देशी मदिरा के 48 पाव मिले। प्रत्येक पाव में 180 एमएल शराब थी। इस तरह बरामद शराब की कुल मात्रा 8.640 बल्क लीटर पाई गई। पुलिस ने बरामद शराब की अनुमानित कीमत करीब 4 हजार 800 रुपए बताई है। कार्रवाई के दौरान बरामद शराब में से चार पाव को जांच प्रक्रिया के लिए अलग कर सीलबंद किया गया, जबकि शेष शराब को नियमानुसार जब्त कर लिया गया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के पास इतनी मात्रा में शराब रखने और बिक्री से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। इसके बाद टिकरापारा थाने में आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 859/2026 दर्ज किया गया। प्रकरण में छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मधुसूदन बाघ को गिरफ्तार किया। इसके बाद आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने उसे 29 सितंबर 2026 तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) पांच बल्क लीटर से अधिक शराब से संबंधित मामलों में लागू होती है। इस प्रकरण में आरोपी से 8.640 बल्क लीटर शराब जब्त किए जाने का दावा किया गया है। रायपुर पुलिस का कहना है कि अवैध रूप से शराब के निर्माण, परिवहन और बिक्री में संलिप्त लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुखबिर से मिलने वाली सूचनाओं के आधार पर अलग-अलग थाना क्षेत्रों में जांच और कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने लोगों से भी अवैध शराब की बिक्री या परिवहन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी मिलने पर संबंधित थाने को सूचना देने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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