Raipur. रायपुर। राजधानी में त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के बीच तेज आवाज में डीजे और साउंड सिस्टम बजाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सिविल लाइन और टिकरापारा थाना क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन कर डीजे और साउंड सिस्टम चलाने के अलग-अलग मामलों में तीन लोगों के खिलाफ कोलाहल नियंत्रण से संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने डीजे वाहन और साउंड सर्विस सिस्टम भी जब्त किए हैं। पुलिस ने आयोजकों और डीजे संचालकों से निर्धारित अनुमति, समय-सीमा और ध्वनि मानकों का पालन करने की अपील की है।
पुलिस के मुताबिक, मध्य क्षेत्र रायपुर के पुलिस उपायुक्त तारकेश्वर पटेल ने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को डीजे एवं धुमाल संचालन को लेकर लागू निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत डीजे और धुमाल संचालकों के साथ बैठक कर उन्हें न्यायालयों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और नियमों की जानकारी देने के साथ उल्लंघन पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई करने को कहा गया है। इसी क्रम में 13 सितंबर को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में डीजे संचालन को लेकर कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार जनता कॉलोनी, राजेंद्र नगर और जोगी बंगला सिविल लाइन के आसपास डीजे संचालन के दौरान निर्धारित नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई।
पुलिस ने इस मामले में राजेंद्र साहू (24), निवासी रामनगर चरोदा भिलाई और रूपेश पासी (33), निवासी पेंशनबाड़ा रायपुर के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक, दोनों निर्धारित निर्देशों और नियमों का उल्लंघन करते हुए डीजे संचालित करते पाए गए। इसके बाद उनके खिलाफ कोलाहल अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई की गई। संबंधित डीजे वाहन को भी जब्त करने की जानकारी दी गई है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि त्योहारों और धार्मिक आयोजनों के दौरान डीजे संचालन के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना जरूरी है। जुलूस या कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी तेज आवाज में डीजे बजाने और सार्वजनिक शांति को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर कार्रवाई की जाएगी।
इसके अगले दिन 14 सितंबर को टिकरापारा थाना क्षेत्र में भी इसी तरह का मामला सामने आया। पुलिस को सूचना मिली कि श्रद्धा विहार, बोरियाखुर्द में बिना अनुमति तेज आवाज में साउंड सर्विस या डीजे बजाया जा रहा है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है। सूचना मिलने के बाद टिकरापारा पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक, वहां दीपक सोनकर द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक ध्वनि में साउंड सर्विस बजाई जा रही थी। पुलिस ने मौके पर जांच के बाद साउंड सिस्टम को जब्त कर लिया।
इस मामले में दीपक सोनकर (25), निवासी घुंघवा जमराव थाना अमलेश्वर, जिला दुर्ग के खिलाफ टिकरापारा थाने में इस्तगासा क्रमांक 04/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 4, 5 और 15 के तहत कार्रवाई करने की जानकारी दी है। मौके से एक साउंड सर्विस सिस्टम भी जब्त किया गया। इस तरह दो दिनों के दौरान सिविल लाइन और टिकरापारा थाना क्षेत्रों में कुल तीन व्यक्तियों पर कार्रवाई सामने आई है। पुलिस का कहना है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग थाना क्षेत्रों में निगरानी जारी है।
पुलिस ने डीजे संचालकों और आयोजन समितियों से अपील की है कि वे कार्यक्रम आयोजित करने से पहले आवश्यक अनुमति प्राप्त करें और निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करें। विशेष रूप से रात के समय लाउडस्पीकर और डीजे के उपयोग से जुड़े नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई है। पुलिस के अनुसार बिना अनुमति तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने और निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। त्योहारों के दौरान जुलूस और अन्य आयोजनों पर भी संबंधित थाना क्षेत्रों की टीमों को निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों के दौरान शांति व्यवस्था तथा आसपास रहने वाले लोगों की सुविधा का ध्यान रखें। डीजे या लाउडस्पीकर के संचालन में अनुमति, समय-सीमा और लागू ध्वनि मानकों का पालन किया जाए।
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