Bilaspur. बिलासपुर। चकरभाठा थाना क्षेत्र में एक महिला के घर में घुसकर उसके साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ करने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान रमाकांत सूर्यवंशी (30), निवासी ग्राम सैदा थाना सकरी के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता ने चकरभाठा थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि 14 सितंबर 2026 की सुबह करीब 4:30 से 5 बजे के बीच वह अपने घर के कमरे में सो रही थी। इसी दौरान आरोपी कथित तौर पर उसके कमरे में पहुंचा।
महिला का आरोप है कि सोते समय आरोपी ने गलत नीयत से उसके शरीर को छूना शुरू कर दिया। इस दौरान महिला की नींद खुल गई। स्थिति का पता चलते ही उसने आरोपी की हरकत का विरोध किया। शिकायत के मुताबिक, महिला के विरोध करने पर आरोपी ने उसे धमकाया। आरोप है कि उसने घटना के बारे में किसी अन्य व्यक्ति को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने मामले की जानकारी पुलिस को दी और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
महिला की शिकायत के आधार पर चकरभाठा पुलिस ने तत्काल प्रकरण दर्ज किया और इसकी जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की और कुछ समय बाद रमाकांत सूर्यवंशी को अभिरक्षा में ले लिया। पुलिस के अनुसार, आरोपी से घटना के संबंध में पूछताछ की गई। इसके बाद उपलब्ध साक्ष्यों और शिकायत के आधार पर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 74 और 351(3) के तहत कार्रवाई की है। आरोपी को गिरफ्तारी के बाद न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले से संबंधित अन्य तथ्यों की जांच कर रही है। चकरभाठा पुलिस ने आम नागरिकों से भी संदिग्ध या आपराधिक गतिविधियों की सूचना तत्काल संबंधित थाने या डायल 112 पर देने की अपील की है।