2019 मारपीट मामला: भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को तीन महीने की जेल

भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव

Update: 2025-05-23 13:52 GMT
 Patna  पटना: बिहार के दरभंगा जिले की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव को 2019 मारपीट मामले में तीन महीने की जेल की सजा सुनाई।जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने राहत के लिए यादव की याचिका खारिज कर दी और तत्काल कारावास का आदेश दिया।यह मामला 30 जनवरी, 2019 को समैला निवासी उमेश मिश्रा की कथित तौर पर यादव और उनके साथियों द्वारा पिटाई से संबंधित है।
मिश्रा की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया और अदालत ने 17 अप्रैल, 2020 को संज्ञान लिया।यादव को पहले एमपी-एमएलए अदालत ने दोषी ठहराया था, जिसने उन्हें तीन महीने की जेल और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।बाद में विधायक ने माफी मांगी और राहत पाने की उम्मीद में गुरुवार को अदालत में पेश हुए।हालांकि, विशेष न्यायाधीश करुणानिधि प्रसाद आर्य ने अंतिम निर्णय से पहले उन्हें 24 घंटे की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
अदालत ने कहा, "23 मई को सुनवाई के लिए यादव की उपस्थिति अनिवार्य थी, जब सजा पर अंतिम फैसला सुनाया जाना था।"गुरुवार को अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए यादव ने कहा कि अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे-3) करुणानिधि प्रसाद आर्य ने उनकी क्षमा याचिका पर सुनवाई नहीं की और इसके बजाय उन्हें हिरासत में लेने का आदेश दिया।यादव ने कहा, "यह राजनीतिक रूप से प्रभावित मामला है। मैं अपनी याचिका लेकर आया था, लेकिन इस पर सुनवाई करने के बजाय मुझे जेल भेज दिया गया। उच्च न्यायालय जाने की तैयारी चल रही है।"
मामले की समीक्षा के बाद, शुक्रवार को अदालत ने सज़ा बरकरार रखी और भाजपा विधायक को दरभंगा की मंडल जेल में सज़ा काटने के लिए भेज दिया।फैसले के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, यादव ने मामले को "राजनीति से प्रेरित" बताया और कहा कि वह उच्च न्यायालय का रुख करेंगे।यादव ने कहा, "अदालत ने तीन महीने की जेल की सज़ा और 500 रुपये के जुर्माने के पहले के फ़ैसले को बरकरार रखा है। इसलिए, मैं जेल जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस फ़ैसले को चुनौती देने के लिए पटना उच्च न्यायालय में अपील करूँगा। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है और अंत में हमें न्याय मिलेगा।"
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