अभी तक एसबीआई से ईसी को चुनावी बांड का विवरण नहीं मिला

भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा बुधवार तक राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण साझा नहीं किया है।

Update: 2024-03-07 07:09 GMT

नई दिल्ली : भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा बुधवार तक राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण साझा नहीं किया है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
एसबीआई की याचिका को अब तक शीर्ष अदालत ने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया है।
सूत्रों ने कहा कि पोल पैनल के साथ कोई विवरण साझा नहीं किया गया है।
पिछले महीने, मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया था और एसबीआई को राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने का निर्देश दिया था। जानकारी में नकदीकरण की तारीख और बांड के मूल्यवर्ग को शामिल किया जाना चाहिए और 6 मार्च तक चुनाव पैनल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
शीर्ष अदालत के समक्ष अपने आवेदन में, एसबीआई ने तर्क दिया था कि "प्रत्येक साइलो" से जानकारी पुनर्प्राप्त करना और एक साइलो की जानकारी को दूसरे से मिलाने की प्रक्रिया एक समय लेने वाली प्रक्रिया होगी।
पीठ ने यह भी कहा था कि चुनाव आयोग (ईसी) को एसबीआई द्वारा साझा की गई जानकारी को 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करना चाहिए।
चुनाव आयोग के एक प्रवक्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर देने के लिए कोई जानकारी या टिप्पणी नहीं है।


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