NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से कहा, "पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए"
नई दिल्ली New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पेपर लीक के आरोपों के बीच नए सिरे से NEET-UG, 2024 परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया। इसने कहा कि परीक्षा की "पवित्रता" प्रभावित हुई है और उसे परीक्षण एजेंसी से जवाब चाहिए। जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अवकाश पीठ ने एनटीए से कहा, "यह इतना आसान नहीं है कि क्योंकि आपने ऐसा किया है, इसलिए यह पवित्र है। पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें जवाब चाहिए।" याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील मैथ्यूज जे नेदुम्परा ने पीठ से काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने का आग्रह किया।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई 8 जुलाई को तय की। पीठ ने टिप्पणी की, "काउंसलिंग शुरू होने दें, हम काउंसलिंग नहीं रोक रहे हैं।" सुप्रीम कोर्ट इस साल कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं को लेकर राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा - स्नातक (NEET-UG) 2024 परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। पेपर लीक के अलावा, NEET-UG उम्मीदवारों ने छात्रों को समय की हानि के लिए क्षतिपूर्ति अंक देने में भी अनियमितता का आरोप लगाया है। 5 मई को आयोजित परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए, NEET-UG 2024 के परिणाम वापस लेने और परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने के निर्देश देने की मांग करते हुए शीर्ष अदालत में कई याचिकाएँ दायर की गईं। NTA ने किसी भी अनियमितता से इनकार किया है। NTA द्वारा आयोजित NEET-UG परीक्षा देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में MBBS , BDS और आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश का मार्ग है । (एएनआई)