ED ने MP राज्य सड़क परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल और सहयोगी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया

Update: 2024-12-23 08:49 GMT
New Delhiनई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा और उनके सहयोगी चेतन सिंह गौर के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया है। ईडी की यह कार्रवाई भोपाल में लोकायुक्त की विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई) द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी (एफआईआर) के बाद की गई है। जांच के दौरान एसपीई ने आरोपियों के आवासों से करोड़ों की संपत्ति बरामद की। ईडी ने कथित धन शोधन गतिविधियों की सीमा की जांच के लिए पीएमएलए के तहत प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (
ईसीआईआर) दायर की।
लोकायुक्त द्वारा 19 और 20 दिसंबर को तलाशी अभियान चलाए जाने के बाद एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। इस दौरान सौरभ शर्मा की आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति होने का संदेह है। शनिवार को एसपीई की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, शर्मा पर अपनी वित्तीय क्षमता से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया है।
शर्मा के आवास से अधिकारियों ने करीब 3.86 करोड़ रुपये मूल्य के वाहन, घरेलू सामान, आभूषण और नकदी जब्त की। इस बीच, चेतन सिंह गौर के साथ उनके साझा कार्यालय में चांदी और नकदी समेत 4.12 करोड़ रुपये की संपत्ति मिली। दोनों स्थानों से बरामद संपत्ति का कुल मूल्य करीब 7.98 करोड़ रुपये है। मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन विभाग में 12 साल तक सेवा देने के बाद एक साल पहले ही स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हुए शर्मा ने तब से अपना ध्यान रियल एस्टेट पर केंद्रित कर लिया है। अधिकारियों ने खुलासा किया कि शर्मा ने सरकारी सेवा में रहने के दौरान ही संपत्तियों में निवेश करना शुरू कर दिया था। फिलहाल शर्मा कथित तौर पर अपने परिवार के साथ दुबई में रह रहे हैं। (एएनआई)
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