New Delhi: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ( DGCA ) ने सभी एयरलाइनों को यात्री-केंद्रित विनियमों और यात्री अधिकारों के प्रावधानों का प्रचार-प्रसार करने और उन पर जोर देने का निर्देश दिया है। DGCAके अनुसार , सभी एयरलाइनों को निर्देश दिया जाता है कि वे नागरिक उड्डयन मंत्रालय पर उपलब्ध यात्री चार्टर का ऑनलाइन लिंक टिकट बुक होने के बाद यात्री को संदेश (एसएमएस/व्हाट्सएप) में भेजें और एयरलाइन टिकट और एयरलाइंस की वेबसाइट पर यात्रियों को उनके अधिकारों के बारे में बताने के लिए स्पष्ट तरीके से भेजें।
डीजीसीए ने 7 मार्च को सभी एयरलाइनों को टिकट और एयरलाइंस की वेबसाइट पर बुकिंग के दौरान यात्री चार्टर के बारे में जानकारी देने का अनुरोध भेजा है। और इसे 27 मार्च, 2025 तक लागू करने की बात कही गई है।
स्पाइस जेट ने पहले ही इस बदलाव को शामिल कर लिया है और अन्य एयरलाइंस अपने सिस्टम को अपडेट करने की प्रक्रिया में हैं ताकि फ्लाइट में देरी और रद्दीकरण, बोर्डिंग से इनकार, बैगेज की समस्या आदि के मामले में यात्रियों को उनके अधिकारों के बारे में उचित जानकारी दी जा सके।जबकि अन्य एयरलाइंस ने कहा कि वे जल्द से जल्द दिशानिर्देशों का पालन करेंगे। (एएनआई)
Tags: