New Delhiनई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक सामूहिक बलात्कार मामले में जमानत दे दी है, यह देखते हुए कि मामले में जिन दो चश्मदीदों से पूछताछ की गई, उन्होंने अभियोजन पक्ष के बयान का समर्थन नहीं किया। आरोपी सात साल से अधिक समय से हिरासत में है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने जमानत देते हुए इस बात पर जोर दिया कि याचिकाकर्ता को मुकदमे के नतीजे का इंतजार करते हुए अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जाना चाहिए।
इस मामले में, अभियोजन पक्ष के साक्ष्य की पहले ही जांच की जा चुकी है, और दो प्रमुख चश्मदीद गवाह, पीडब्लू 4 और पीडब्लू 5 ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया। याचिकाकर्ता सात साल से अधिक समय से हिरासत में है। यह नोट किया गया कि, 33 गवाहों में से केवल 13 की जांच की गई है, और मुकदमे को समाप्त होने में काफी समय लग सकता है।
अधिवक्ता प्रशांत प्रकाश और कौसर खान याचिकाकर्ता, एक रिक्शा चालक के लिए निःशुल्क पेश हुए, और तर्क दिया कि मामला पूरी तरह से अभियोक्ता की अपुष्ट गवाही पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा कि एफएसएल रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती है। हालांकि, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त लोक अभियोजक ने इस आधार पर जमानत अर्जी का विरोध किया कि अभियोक्ता ने शपथ पर लगातार एक पुष्ट बयान दिया है। यह आगे तर्क दिया गया कि यदि आरोपी को जमानत दी जाती है, तो एक जोखिम है कि वह मुकदमे में हस्तक्षेप कर सकता है। 02.02.2017 की दिल्ली पुलिस की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार , पीड़िता, एन, पीएस सनलाइट कॉलोनी, दिल्ली आई और एक बयान दिया, जिसमें उसने कहा कि अक्टूबर 2016 में, वह ट्रेन से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंची, जहां उसकी मुलाकात एक आदमी से हुई। उसने आगे आरोप लगाया कि उसके साथ कई व्यक्तियों ने यौन उत्पीड़न किया, जिसमें वह आदमी भी शामिल था, जिससे वह मिली थी। पीड़िता के बयान के आधार पर, धारा 376/363/366/506/328/34 आईपीसी के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी पीड़िता का बयान मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 164 सीआरपीसी के तहत दर्ज किया गया, जहां उसने अपने पिछले बयान की पुष्टि की। परिणामस्वरूप, पोक्सो अधिनियम की धारा 6 को भी मामले में शामिल किया गया। (एएनआई)