बीएमडब्ल्यू कार एक्सीडेंट : कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने का दिया निर्देश, सुनवाई 19 सितंबर को
DELHI दिल्ली: धौला कुआं इलाके में बीएमडब्ल्यू कार एक्सीडेंट केस में आरोपी ड्राइवर गगनप्रीत की याचिका पर गुरुवार को पाटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई हुई। गगनप्रीत के वकील ने पाटियाला हाउस कोर्ट से सीसीटीवी संरक्षित करने के आदेश जारी करने की मांग की थी। पटियाला हाउस कोर्ट ने इससे पहले बुधवार को गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उसे 27 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उसी पटियाला हाउस कोर्ट ने ही गुरुवार को आरोपी की एक मांग मान ली। गगनप्रीत के वकील ने अदालत से कहा था कि हम पिलर नंबर 65 और 65,67 के सीसीटीवी वीडियो के संरक्षित करने की मांग कर रहे हैं और यह भी मांग कर रहे हैं कि गगनप्रीत की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट में पेश किया जाए।
वकील ने घटनास्थल के सीसीटीवी वीडियो की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की। जिसके लिए कोर्ट ने मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अभी इस स्टेज पर आरोपी को सीसीटीवी की फुटेज नहीं दी जा सकती है। इसे संरक्षित करा लिया जा रहा है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी गगनप्रीत की याचिका पर एसएचओ को नोटिस जारी कर केस से जुड़े सभी सीसीटीवी को संरक्षित करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने जांच अधिकारी को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट में केस डायरी के साथ पेश होने का निर्देश दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। जिसमें जांच अधिकारी को केस डायरी के साथ पेश होना होगा।
दरसअल, दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रविवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में वित्त मंत्रालय में कार्यरत डिप्टी सेक्रेटरी नवजोत सिंह की मौत हो गई थी। उनकी मोटरसाइकिल को धौला कुआं से दिल्ली कैंट मेट्रो स्टेशन रोड पर एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने जोरदार टक्कर मार दी थी। हादसे के वक्त उनकी पत्नी भी उनके साथ थीं, जो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई हैं। हादसे के बाद नवजोत सिंह और उनकी पत्नी को टैक्सी से अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने नवजोत सिंह को मृत घोषित कर दिया था। बीएमडब्ल्यू कार को गगनप्रीत कौर चला रही थी और उसके साथ उसका पति परीक्षित कक्कड़ भी मौजूद था। पुलिस ने ड्राइवर गगनप्रीत कौर को हिरासत में लिया था।