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Haryana हरियाणा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने 2023 में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और उसे आजीवन कारावास (कठोर कारावास) की सजा सुनाई। अदालत ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। जानकारी के अनुसार, 22 जनवरी, 2023 को सेक्टर 10 पुलिस को एक आपातकालीन वाहन (ईआरवी) के माध्यम से अंजना कॉलोनी में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या किए जाने की सूचना मिली। जब पुलिस घटनास्थल, अंजना कॉलोनी के एक घर पर पहुँची, तो उन्होंने उस व्यक्ति को तीसरी मंजिल के एक कमरे में खून से लथपथ और मृत पाया। घटनास्थल पर एक फोरेंसिक टीम को बुलाया गया, जिसने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
पुलिस ने घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ की और मृतक विनोद, जो नेपाल का निवासी था, की पहचान की। विनोद और उसका दोस्त सुमित एक किराए के कमरे में साथ रहते थे और एक बायोटेक कंपनी में काम करते थे। 21 जनवरी, 2023 को मृतक विनोद और सुमित साथ बैठकर शराब पी रहे थे, तभी उनका झगड़ा हो गया। सुमित, जो लंबे समय से रंजिश रखता था, ने विनोद को चाकू मार दिया और फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच की और सुमित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला अदालत में पहुँचा। अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ आरोपों को साबित करने वाले सबूत और गवाह पेश किए, जिसके बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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