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Rajasthan राजस्थान। सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 के चर्चित पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राईका के बेटे देवेश राईका और बेटी शोभा राईका को जमानत दे दी है। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने परीक्षा में अवैध तरीके अपनाकर बेहतर रैंक हासिल की थी। शोभा राईका भर्ती में 5वीं और देवेश राईका 40वीं रैंक पर आए थे। इससे पहले राजस्थान हाईकोर्ट ने 19 मई को दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
इसके खिलाफ दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले उन्हें फौरी राहत देते हुए शोभा को 2 जून और देवेश को 5 जून को अंतरिम जमानत दी थी। अब कोर्ट ने इस अंतरिम जमानत को नियमित जमानत में बदल दिया है। गौरतलब है कि इस मामले में एसओजी ने राजस्थान पुलिस अकादमी (आरपीए) से देवेश और शोभा को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया कि दोनों ने गलत तरीके से परीक्षा पास की थी। इसके अगले ही दिन एसओजी ने उनके पिता और आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम राईका को भी गिरफ्तार किया। रामूराम राईका को 2018 में वसुंधरा राजे सरकार के दौरान आरपीएससी का सदस्य बनाया गया था और वह जुलाई 2022 तक इस पद पर रहे।
बता दें कि राजस्थान सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में 859 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा के बाद लगातार डमी उम्मीदवारों, पेपर लीक और बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप सामने आए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने जांच की जिम्मेदारी एसओजी को सौंपी। जांच में यह स्पष्ट हो गया कि परीक्षा में डमी अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था और संगठित तरीके से धांधली हुई थी। इसके चलते भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया। राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 अगस्त 2025 को इस भर्ती को पूरी तरह रद्द कर दिया।
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