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Haryana हरियाणा: अब हरियाणा में जुआ खेलने और जुआ आयोजित करने पर सात साल तक की कैद और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। इसी तरह, क्रिकेट मैच या किसी अन्य मैच या चुनाव के दौरान जुआ खेलने वालों को भी सजा होगी। इस संबंध में बुधवार को विधानसभा में हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक पारित किया गया। नया कानून अब वर्ष 1867 में बने ब्रिटिश कानून के स्थान पर प्रदेश में लागू होगा।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा सार्वजनिक जुआ रोकथाम विधेयक सदन के पटल पर रखते हुए कहा कि सट्टे में लाखों लोग बर्बाद हो रहे हैं। सट्टा बाजार चुनावों के दौरान भी सक्रिय था, जहां कांग्रेस की जीत के दावे किए गए थे। कई लोग इसका राजनीतिक फायदा भी उठाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच चल रहा है और लोग बर्बाद हो रहे हैं।
अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। मैच फिक्सिंग, चुनाव या खेलों में सट्टा लगाने या स्पॉट फिक्सिंग में शामिल लोगों और सिंडिकेट से सख्ती से निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि नए नियम के अनुसार पहली बार पकड़े जाने पर एक साल की सजा और बार-बार एक ही अपराध करने पर सात साल की सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय विधि आयोग पहले ही पुराने कानून को निरस्त करने की सिफारिश कर चुका है। नए कानून में सब इंस्पेक्टर से ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारियों को ही जांच का अधिकार होगा।
पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेंगे और मौके से नकदी व अन्य सामग्री भी जब्त कर सकेंगे। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने विधानसभा में विधेयक पर अपने विचार रखते हुए कहा कि विधेयक में कई खामियां हैं। उन्होंने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विधेयकों का अध्ययन किया है। हरियाणा में नया कानून लागू करने से पहले विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाना चाहिए। इस कानून में कई आपत्तिजनक प्रावधान हैं, जिससे अन्य माफिया समूहों के लिए हरियाणा में प्रवेश करना आसान हो जाएगा। हालांकि सत्ता पक्ष ने उनकी एक नहीं सुनी और विधेयक पारित हो गया।
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