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Haryana हरियाणा: अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुनीत सहगल की अदालत ने दिनदहाड़े दवा लेकर घर जा रहे व्यक्ति से मोबाइल फोन छीनने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर दोनों को पांच-पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस के अनुसार घटना 21 मार्च 2020 को सेक्टर-5 थाना क्षेत्र में हुई थी। केनकॉन एन्क्लेव सेक्टर-4 निवासी सतबीर सिंह ने पुलिस को बताया था कि वह घर से दवा लेने के लिए केमिस्ट की दुकान पर गया था। जब वह चिंतपूर्णी माता मंदिर के पास सेक्टर-5 मार्केट से दवा खरीदकर घर लौट रहा था तो पार्क के पास बाइक सवार दो युवकों ने उसे रोक लिया और जान से मारने की धमकी देकर उसका मोबाइल फोन छीन लिया।
घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। उन्होंने एक राहगीर से फोन लेकर पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले में दिल्ली निवासी हर्ष मलिक और अजय रोहिल्ला को गिरफ्तार किया था। मामला कोर्ट में चला। अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों एवं गवाहों से आरोपियों के विरुद्ध आरोप सिद्ध हुए, जिसके बाद अदालत ने उन्हें आईपीसी की धारा 379ए/34 के तहत 5 वर्ष कारावास (कठोर कारावास) एवं 25,000 रुपए जुर्माना तथा आईपीसी की धारा 506/34 के तहत 1 वर्ष कारावास (कठोर कारावास) की सजा सुनाई।
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