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Haryana: शादी का झांसा देकर किशोरी से बलात्कार करने वाले को 20 साल सश्रम कारावास

Sarita
5 Sept 2025 7:53 AM IST
Haryana: शादी का झांसा देकर किशोरी से बलात्कार करने वाले को 20 साल सश्रम कारावास
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Haryana हरियाणा: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने शादी का झांसा देकर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर जुर्माना भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, 16 जून 2021 को एक महिला ने सेक्टर-9ए थाने में शिकायत दी थी कि उसकी 15 वर्षीय बेटी के साथ पड़ोस में रहने वाले युवराज ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने 6 पोक्सो एक्ट और 506 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
मामले में पुलिस ने आरोपी युवराज मंडल को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों से आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हो गए, जिसके बाद अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए धारा 506 आईपीसी के तहत 2 वर्ष कारावास (कठोर कारावास) और 2 हजार रुपये जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष कारावास (कठोर कारावास) और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।
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