दिल्ली-एनसीआर

Delhi court ने अनिल अंबानी मानहानि मामले में समन जारी किया

Gulabi Jagat
17 Nov 2025 4:54 PM IST
Delhi court ने अनिल अंबानी मानहानि मामले में समन जारी किया
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New Delhi: राष्ट्रीय राजधानी में कड़कड़डूमा कोर्ट ने सोमवार को व्यवसायी अनिल अंबानी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में कुछ मीडिया संगठनों के खिलाफ समन जारी किया, जबकि इस स्तर पर कोई भी पूर्व-अंतरिम निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया और कहा कि रिपोर्टिंग रोकने का फैसला करने से पहले वह प्रतिवादियों को भी सुनेगी।
न्यायालय ने कहा कि इस स्तर पर मामले में तत्काल एकतरफा संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, तथा कहा, "मुझे नहीं लगता कि
आपके
पास अभी एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त मजबूत मामला है। मैं सम्मन जारी करूंगा। कोई एकपक्षीय आदेश नहीं।"
अनिल अंबानी की ओर से पेश हुए वकील विजय अग्रवाल ने अदालत के समक्ष दलील दी कि वह एकपक्षीय आदेश के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं और अनुरोध किया कि किसी भी अंतरिम राहत पर विचार करने से पहले दोनों पक्षों को सुना जाए। अनुरोध स्वीकार करते हुए, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश विवेक बेनीवाल ने मामले की सुनवाई 5 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध कर दी।
अनिल अंबानी ने अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए दावा किया है कि कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा उनकी कंपनियों पर ₹41,000 करोड़ से ज़्यादा की हेराफेरी का आरोप लगाने की हालिया रिपोर्टों ने उनकी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुँचाया है और निवेशकों का विश्वास कम किया है। उनका तर्क है कि ये आरोप बिना सत्यापन के प्रकाशित किए गए और "झूठे, भ्रामक और मानहानिकारक" हैं।
ये रिपोर्टें 30 अक्टूबर को प्रकाशित एक जाँच से उत्पन्न हुई थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2006 से वित्तीय मानदंडों का उल्लंघन करते हुए रिलायंस समूह की विभिन्न संस्थाओं के बीच ₹41,921 करोड़ की धनराशि स्थानांतरित की गई। बाद में कई प्रमुख मीडिया संस्थानों ने इन दावों को प्रकाशित किया, जिससे उनका सार्वजनिक प्रभाव और पहुँच बढ़ी।
अंबानी ने मुकदमे का फैसला होने तक आरोपों के आगे प्रकाशन या प्रसार पर रोक लगाने की मांग की है। मुकदमे में कई पक्षों के नाम हैं, जिनमें कोबरापोस्ट, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (द इकोनॉमिक टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रकाशक), लाइव मीडिया एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड और जॉन डो प्रतिवादी शामिल हैं, जो कथित रूप से मानहानिकारक सामग्री का आगे प्रसार कर सकते हैं।
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