युवक को 22 महीने की कैद: लड़की का पीछा करने पर कोर्ट ने सुनाई सजा, जानिए पूरा मामला

जुर्माना भी लगाया गया है.

Update: 2021-02-27 07:43 GMT

ठाणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) में एक युवक को लड़का को लगातार पीछा करना भारी पड़ गया. एक स्‍पेशल कोर्ट ने 24 साल के युवक को 22 महीने की सजा सुनाई है और जुर्माना भी किया है. ठाणे (Thane)की एक विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी (पीछा करना) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (pocso) कानून के तहत इस युवक को दोषी करार दिया है. 

अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर ने अदालत को बताया कि युवक लगातार एक लड़की का पीछा करता था. लड़की के पिता ने जून 2016 में शिकायत दर्ज कराई थी. 
जानकारी के मुताबिक, ठाणे की एक विशेष अदालत ने एक लड़की का पीछा करने के जुर्म में 24 वर्षीय युवक को 22 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनाई. हाल ही में जारी आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर आर वैष्णव ने दोषी सुनील कुमार दुखीलाल जायसवाल पर 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया. अदालत ने सुनील को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 डी (पीछा करना) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत दोषी करार दिया. Also Read - UP: 50 लाख रुपए पाने के लिए पति ने डॉक्टर से करवाया अपनी टीचर पत्‍नी का मर्डर, फ्रीजर में मिली डेडबॉडी करीब साढ़े चार साल पहले हुई इस घटना में ठाणे की स्‍पेशल कोर्ट ने यह फैसला दिया है.
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