SC की ED को नसीहत: "अगर आपके अधिकार हैं, तो जनता के भी अधिकार समझें"

Update: 2025-04-11 10:29 GMT

New Delhi नई दिल्ली: नागरि‍क आपूर्ति निगम (NAN) घोटाले से जुड़े मामले को छत्तीसगढ़ से दिल्ली ट्रांसफर करने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाते हुए ईडी को संविधान के अनुच्छेद 32 का गलत उपयोग बताया। न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने एजेंसी से पूछा कि जो अधिकार नागरिकों को मिलते हैं, उनके तहत ईडी कैसे याचिका दायर कर सकती है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी और मज़ाकिया लहजे में कहा कि "ईडी के भी मौलिक अधिकार हैं", जिस पर कोर्ट ने कहा, "तो फिर जनता के अधिकारों का भी ध्यान रखिए।"

ईडी ने पूर्व आईएएस अनिल तुतेजा पर जमानत के दुरुपयोग का आरोप लगाया था और छत्तीसगढ़ के कुछ संवैधानिक पदाधिकारियों पर न्यायिक राहत पाने के लिए हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश से संपर्क में होने का दावा किया था। यह मामला छत्तीसगढ़ में फरवरी 2015 में पीडीएस घोटाले से जुड़ी छापेमारी और 3.64 करोड़ नकद की बरामदगी से जुड़ा है।



Tags:    

Similar News

null