सरकारी शराब की दुकानों पर पुलिस कार्रवाई के लिए मद्रास हाईकोर्ट में पीआईएल दायर
चेन्नई (आईएएनएस)| जहरीली शराब की बिक्री को रोकने के लिए तमिलनाडु राज्य विपणन निगम से जुड़े बार पर पुलिस द्वारा कार्रवाई के लिए कोयम्बटूर के एक कार्यकर्ता आर. बूमीराज ने एक जनहित याचिका दायर की है जिसे मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है। याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष कहा कि तंजावुर में एक निगम के एक आउटलेट से जहरीली शराब पीने से दो लोगों की मौत हो गई। उन्होंने कहा कि स्थानीय पुलिस को इन आउटलेट पर समय-समय पर कार्रवाई की अनुमति दी जानी चाहिए।
जनहित याचिका में विल्लुपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में 22 लोगों की दु:खद मौत का हवाला देते हुए यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु में नकली शराब की मौजूदगी के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए।
न्यायमूर्ति बी. पुगलेंथी और वी. लक्ष्मीनारायणन की अवकाश पीठ के समक्ष गुरुवार को जनहित याचिका सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। इसमें यह भी मांग की गई है कि जनहित याचिका का निस्तारण होने तक निगम की सभी दुकानों में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी जाए।