New Delhi: इंडिगो पर 944 करोड़ रुपये का जुर्माना, कंपनी करेगी आदेश का विरोध

Update: 2025-03-30 08:43 GMT

नई दिल्ली: आयकर विभाग ने देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर 944.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने कहा है कि वह इस आदेश को "गलत और निरर्थक" मानते हुए इसका विरोध करेगी। यह आदेश शनिवार को इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो  indigo की पैरेंट कंपनी, को मिला।

इंडिगो ने एक नियामक फाइलिंग में बताया कि आयकर विभाग की असेसमेंट यूनिट ने 2021-22 के लिए यह जुर्माना लगाया है। कंपनी के अनुसार, यह आदेश इस गलत धारणा पर आधारित है कि कंपनी द्वारा आयकर आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर की गई अपील को खारिज कर दिया गया है, जबकि यह अपील अभी भी लंबित है और इसका निपटारा नहीं हुआ है।

इंडिगो का कहना है कि इस आदेश का कोई वैध आधार नहीं है और यह गलत तरीके से पारित किया गया है।कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की बात की है और इसे चुनौती देने का निर्णय लिया है।


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