2 लोगों की हत्या के मामलें में 35 लोगों को उम्रकैद की सजा

Update: 2023-06-03 18:50 GMT
पूर्णिया। पूर्णिया की अदालत ने शनिवार को हत्या के एक मामलें में 35 लोगो को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला के.नगर थाना क्षेत्र के बेगमपुर की है, वर्ष 2013 में जमीनी विवाद में चाचा भतीजे की पीटपीट कर हत्या कर दी गई थी। यह फैसला पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने सुनाया है साथ ही सभी को आर्थिक दंड भी लगाया है। जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक ओम प्रकाश पासवान ने बताया कि इस मामले में अदालत ने 16 लोगों की गवाही को कलमबंद किया था।
घटना को लेकर मो.जकीर ने थाना में अपने पिता मो. जमीरउद्दीन और चचरे भाई मसदर आलम की हत्या को लेकर थाना में मामला दर्ज कराया था। जिसमें 40 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। एफआईआर में बताया गया कि मृतक जमीरुदीन अपने घर पर बैठे हुए थे, तभी विपक्षी लाठी-डंडे गड़ासा से लैस होकर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। जिसमें कई लोग घायल हुए थे। जिसमें इलाज के दौरान वादी के पिता के साथ साथ उसके चचेरे भाई मसूद आलम की भी मौत हो गई थी।
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की इस दौरान पूरे मामले की छानबीन की गई और 45 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल किया गया। 9 साल चले इस केस में कई लोगों की मौत हो गई। जिसके बाद अदालत में कुल 35 के विरुद्ध धारा 120बी, 147, 148 149, 323, 427, 341, 342, 307 326, 302 के तहत दोषी ठहराया और कारावास की सजा के साथ-साथ जुर्माना लगाया गया। उम्र कैद की सजा पाने वाले सभी बेगमपुर के निवासी है ।जिसमें मोहम्मद समसुल, मैनुल, ताहिर इनामुल, नजीर,जहीर, शुकउद्दीन मुस्ताक, अहमद, मूसा, उमर फारूक, तैफुल रहमान, जहांगीर, सकरुद्दीन, हसन,बकर,सुल्तान, अफसर, अब्दुल समद उर्फ सज्जाद अली, हकीम उर्फ अब्दुल हकीम युसूफ जियाउल हक, इब्राहिम, शाहजहां हुसैन, अंसार, अब्दुल रजाक,रहीम, आजाद, काजिम, इस्लाम, सिराज, सैबुल रहमान, जलाल उर्फ कालू एवं अबुल कासिम शामिल है।
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