ममता सरकार को बड़ा झटका: बीरभूम हिंसा की जांच करेगी CBI, हाई कोर्ट बोला- बंगाल पुलिस नहीं कर सकती जांच

Update: 2022-03-25 05:32 GMT

Birbhum Violence Case: बीरभूम हिंसा और आगजनी केस की अब सीबीआई जांच होगी. कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसका आदेश दिया है. बता दें कि बीरभूम जिले के रामपुरहाट में टीएमसी नेता की हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी. यहां कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया था. आग से जलकर 2 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी. इसमें 3 महिलाएं भी शामिल थीं. इस मामले में अब तक 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई है.

अब बंगाल पुलिस की SIT मामले को सीबीआई को सौंप देगी. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि सबूतों और घटना का असर बताता है कि राज्य की पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती.
बीरभूम हिंसा में कोलकाता हाईकोर्ट ने भी स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई की थी. हाईकोर्ट ने पहले खुद सीबीआई जांच की मांग को नकार दिया था और कहा था जांच का पहला मौका राज्य को दिया जाना चाहिए.
पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुई हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अध्यक्षता में SIT गठन कर जांच की मांग की गई है. याचिका में कहा गया कि इस मामले में SIT या फिर सीबीआई से इस मामले की जांच कराई जाए. यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दाखिल की है.
पश्चिम बंगाल में बीरभूम में हिंसा के मामले में फॉरेंसिक रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, मृतकों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह से पीटा गया था.
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