अनुरोध: पीड़ित का परिवार घटनास्थल पर जा सकता है

Update: 2025-06-25 16:05 GMT
Kolkata कोलकाता:सीबीआई ने मंगलवार को कोर्ट में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मृतक डॉक्टर-छात्र के परिवार को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में घटनास्थल पर जाने की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते वे लिखित आवेदन दें।
इसके बाद हाईकोर्ट में जस्टिस तीर्थंकर घोष की बेंच ने संकेत दिया कि अगर पीड़ित परिवार के वकील इस संबंध में आवेदन देते हैं, तो उस पर जवाब दिया जा सकता है। इसके लिए उन्हें हाईकोर्ट से अनुमति मांगने के लिए आवेदन दाखिल करने को कहा गया है।
इससे पहले जब आरजी कर पीड़ित के परिवार और वकील घटनास्थल पर जाना चाहते थे, तो सीबीआई के अभियोक्ता राजदीप मजूमदार ने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि, राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अर्क नाग ने दावा किया कि अगर जांच फिर से नहीं खोली जाती है, तो घटनास्थल पर जाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकता।
हालांकि, जस्टिस घोष ने कहा, "अगर सीबीआई आपत्ति नहीं करती है, तो आवेदक घटनास्थल पर जा सकते हैं। हालांकि, उस स्थिति में आवेदकों को कोर्ट में लिखित आवेदन देना होगा।"
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