पैसे के नुकसान की भरपाई संभव, पर्यावरण की नहीं, जानिए ऐसा क्यों कहा नैनीताल हाईकोर्ट ने
शिवालिक कॉरिडोर को डी-नोटिफाइड करने और दिल्ली-देहरादून एनएच के चौड़ीकरण से संबंधित मामलों में जल्द सुनवाई की मांग पर सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है।
जनता से रिश्ता वेबडेस्क। शिवालिक कॉरिडोर को डी-नोटिफाइड करने और दिल्ली-देहरादून एनएच के चौड़ीकरण से संबंधित मामलों में जल्द सुनवाई की मांग पर सरकार को हाईकोर्ट से झटका लगा है। इस मामले में दायर दो अलग-अलग जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि पर्यावरण से जुड़े मामलों को विस्तार से सुनना आवश्यक है। क्योंकि पर्यावरण क्षति की भरपाई नहीं की जा सकती, जबकि विकास व पैसे के नुकसान की भरपाई अन्य माध्यमों से भी की जा सकती। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तिथि नियत की है।
सरकार ने जल्द निस्तारण की मांग की
बुधवार को हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया कि दिल्ली-देहरादून एनएच का कार्य पूर्ण होने को है। सिर्फ राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र में 3 किलोमीटर का भाग बचा है। इसलिए जनहित याचिका को शीघ्र निस्तारित किया जाये। क्योंकि प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करने वाले हैं और इसके पूर्ण होने से दिल्ली देहरादून का सफर दो घंटे के भीतर किया जा सकता है। इसके लंबित होने से सरकार की कई योजनाएं प्रभावित हो रही हैं।
8000 पेड़ कट रहे, 1622 डेढ़ सौ साल पुराने
हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया है कि एनएच चौड़ीकरण के लिए राजाजी नेशनल पार्क के क्षेत्र में तीन किलोमीटर के भीतर करीब 8000 पेड़ कट रहे हैं। जिनमें 1622 पेड़ साल के डेढ़ सौ साल पुराने हैं। जिससे पर्यावरण को ज्यादा नुकसान हो रहा है। इसलिए हाईवे को दूसरी जगह से बनाया जाये।
नोटिफिकेशन को दी है चुनौती
इन मामलों में अमित खोलिया व रेनू पोल ने जनहित याचिकाएं दायर की हैं। इनमें कहा है कि 24 नवंबर 2020 को वन्यजीव बोर्ड की बैठक में देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट का विस्तार करने लिए शिवालिक एलीफेंट रिजर्व फॉरेस्ट को डी-नोटिफाइड करने का निर्णय लिया गया। जिसमें कहा है कि ऐसा नहीं होने से राज्य की कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। इस नोटिफिकेशन को कोर्ट में चुनौती दी गई है।
2002 से रिजर्व एलीफेंट कॉरिडोर में शामिल
याचिकाओं में कहा है कि शिवालिक एलीफेंट रिजर्व फॉरेस्ट 5405 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह वन्यजीव बोर्ड द्वारा नोटिफाइड किया गया क्षेत्र है। उसके बाद बोर्ड इसे डी-नोटिफाइड करने की अनुमति कैसे दे सकता है। वहीं दूसरी जनहित याचिका में कहा गया है कि दिल्ली से देहरादून गणेशपुर के लिए नेशनल हाईवे का चौड़ीकरण करने से राजाजी नेशनल पार्क के इको सेंसटिव जोन का 9 हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। जबकि इस क्षेत्र के 100 से 150 साल पुराने साल के पेड़ों को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है।