CM Dhami ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की

Update: 2024-10-29 17:26 GMT
Dehradunदेहरादून : त्योहारी सीजन से पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते और तदर्थ बोनस में बढ़ोतरी की घोषणा की।मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) और उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस संबंध में अधिसूचना जारी की। राज्य सरकार के पूर्णकालिक कार्यरत नियमित कर्मचारी इस फैसले का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से जुड़े अधिकारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।
हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा। एक जुलाई 2024 से 30 सितंबर 2024 तक महंगाई भत्ते का बकाया नकद भुगतान किया जाएगा। एक अक्तूबर 2024 से नियमित वेतन में भत्ता जुड़कर मिलेगा।राज्य सरकार के अराजपत्रित कर्मचारियों के साथ ही सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ मिलेगा।
भारत सरकार के अनुसार 30 दिन के बोनस की अधिकतम सीमा 7000 रुपये है और 31 मार्च 2024 से छह माह तक सेवारत कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। छह माह से एक वर्ष तक कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके सेवा अनुपात के अनुसार बोनस दिया जाएगा।पिछले तीन वर्षों से प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्य करने वाले कैजुअल या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भी 1184 रुपये बोनस के पात्र होंगे। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई या आपराधिक मामलों में दोषी पाए गए कर्मचारी बोनस के पात्र नहीं होंगे। हालांकि, अगर कोई कर्मचारी निलंबन के बाद बहाल होता है, तो वह बोनस के लिए पात्र होगा। इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने 14 मार्च 2024 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें 1 जनवरी 2024 से 7वें वेतनमान पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने को मंजूरी दी गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, 1 जुलाई 2024 से प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। (एएनआई)
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