दुष्कर्म के मामले में युवक को 10 साल की सजा

Update: 2023-07-04 12:30 GMT

गाजियाबाद न्यूज़: अदालत ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के मामले में युवक को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. अभियुक्त को 15 हजार रुपये का जुर्माना भी सुनाया गया. अभियुक्त पर 15 वर्षीय लड़की के साथ वारदात करने का आरोप सिद्ध हुआ.

खोड़ा थाना क्षेत्र में लड़की के पिता ने 13 जून 2017 को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के पिता ने पड़ोसी राजकुमार पर लड़की को अगवा कर भगा ले जाने और दुष्कर्म की वारदात करने का आरोप लगाया था. खोड़ा थाने की पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. पोक्सो कोर्ट में इस मामले में अंतिम सुनवाई हुई.

अदालत के विशेष न्यायाधीश हर्षवर्धन ने पुख्ता साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त राजकुमार को दोषी ठहराया और अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. विशेष लोक अभियोजक हरीश कुमार ने बताया कि अभियुक्त राजकुमार को 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया गया.

कई अधिकारियों के तबादले हुए

शासन ने रात नगर निगम के कई अधिकारियों के तबादले किए. अपर नगर आयुक्त शिव पूजन यादव का तबादला गोरखपुर के लिए किया गया है.

जलकल विभाग के अधिकारी आश कुमार का तबादला जलकल विभाग फिरोजाबाद किया है. आश कुमार जलकल विभाग के साथ प्रकाश विभाग का काम भी देख रहे थे. लेखाधिकारी राजेश कुमार गौतम का तबादला नगर निगम मथुरा-वृदांवन किया गया है. मथुरा-वृदांवन की लेखाधिकारी गीता कुमार का तबादला गाजियाबाद निगम किया है. कर अधीक्षक भोला नाथ का तबादला मेरठ के लिए हुआ है.

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