योगी सरकार देंगे लाखों सरकारी कर्मचारियों और वकीलों को सब्सिडी पर घर, रहेगी ये शर्ते

उत्‍तर प्रदेश सरकार समूह ग व घ के लाखों कर्मियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर मकान देने जा रही है।

Update: 2021-12-01 02:27 GMT

उत्‍तर प्रदेश सरकार समूह ग व घ के लाखों कर्मियों और अधिवक्ताओं को सब्सिडी पर मकान देने जा रही है। इन मकानों को लेने वालों से भूमि का सांकेतिक मूल्य मात्र एक रुपये लिया जाएगा। छूट पर मकान लेने वालों को इस शर्त पर दिया जाएगा कि वे 10 साल तक इसे बेच नहीं पाएंगे।

उच्चाधिकारियों की बैठक में इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। उच्च स्तर से मंजूरी मिलने के बाद इस प्रस्ताव को कैबिनेट से पास कराया जाएगा। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद ही इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अभी तक समूह ग व घ कर्मियों को छूट पर मकान देने की व्यवस्था नहीं है।
यूपी में अभी तक समूह ग व घ के साथ अधिवक्ताओं को छूट पर मकान देने की व्यवस्था नहीं है। समूह ग व घ के कर्मी और ऐसे अधिवक्ता जिनकी अधिक आय नहीं है उन्हें मकान लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इनको छूट पर मकान देने पर विचार-विमर्श के बाद प्रारूप तैयार किया गया है। मकान देने की प्रक्रिया क्या होगी और कैसे इसे दिया जाएगा इसके लिए प्रारंभिक दौर की वर्ता में सहमति बन गई है। इसके लिए पात्रता का मानक बाद में तय किया जाएगा।


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