Up News:मां ने प्रेमी के साथ मिलकर की बेटी की हत्या, सुनाई गई उम्रकैद की सजा
UP News: बरेली जिले की एक अदालत ने एक युवती की हत्या के 4 साल पुराने मामले में उसकी मां समेत 2 लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है. अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सचिन कुमार जायसवाल ने बताया कि 20 अगस्त 2020 को सुभाष नगर थाना क्षेत्र के करेली गांव में मुकीशा बानो नाम की महिला ने अपने प्रेमी कौसर की मदद से अपनी 19 वर्षीय बेटी उज्मा की गला दबाकर हत्या कर दी थी. उन्होंने बताया कि उज्मा अपनी मां के अवैध संबंधों का विरोध करती थी, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई |
उन्होंने बताया कि उज्मा की हत्या करने के बाद उसकी मां ने उसके गले पर चाकू के निशान भी बनाए थे, इसे बदमाशों द्वारा किया गया अपराध बताया ताकि किसी को उस पर शक न हो. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार यादव ने मंगलवार 25 फरवरी को मुकीशा और उसके प्रेमी कौसर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर 40-40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है|