UP: एक्सिस बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने 4.33 करोड़ रुपये का प्लॉट कुर्क किया

Update: 2024-10-01 18:03 GMT
Lucknow लखनऊ : प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ), लखनऊ जोनल कार्यालय ने मंगलवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 4.33 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क किया । कुर्क की गई संपत्ति, गुड़गांव के रोजवुड सिटी में स्थित 781.78 वर्ग गज का एक आवासीय भूखंड है, जिसका स्वामित्व मेसर्स जेआर सूद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जो कथित तौर पर एक्सिस बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ा था । एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ईडी ने आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत गौतम बौद्ध नगर पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।
एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि अज्ञात व्यक्तियों ने दस्तावेजों और पहचानों में जालसाजी करके बैंक खाते खोले और उनका इस्तेमाल बंद हो चुके नोट जमा करने के लिए किया, जिन्हें बाद में कई परतों के माध्यम से उनकी वास्तविक संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया। जांच में यह भी पता चला कि 23 फर्जी कंपनियों के 23 बैंक खातों का इस्तेमाल बंद हो चुके नोट जमा करने के लिए किया गया और 52 करोड़ रुपये मूल्य के बंद हो चुके नोटों की एक बड़ी राशि इनके जरिए भेजी गई। इस तरह जमा किए गए पैसे को कई
परतों में बांटा ग
या और वास्तविक व्यापारिक लेनदेन के रूप में छिपाने के लिए संदिग्ध लेनदेन की एक श्रृंखला में कई बार भेजा गया।
ईडी की जांच से पता चला है कि कई संस्थाओं में से मेसर्स जेआर सूद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड जमा किए गए पैसे के अंतिम लाभार्थियों में से एक थी। ईडी ने मेसर्स जेआर सूद एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित आवासीय भूखंड के रूप में 4.33 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की । आगे की जांच जारी है। (एएनआई)
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