भाजपा विधायक खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता समाप्त, जानें क्या है पूरा मामला

Update: 2021-12-09 10:33 GMT

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या की गोसाईगंज सीट से बीजेपी विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी है। गुरुवार को विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी।

खब्बू तिवारी फर्जी मार्कशीट केस के दोषी हैं, जिसके लिए उनको बीते 18 अक्टूबर 2021 को एमपी-एमएलए कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई थी। बता दें कि खब्बू 29 साल पहले साकेत महाविद्यालय में अंक पत्र व बैक पेपर में कूट रचित दस्तावेज के सहारे धोखाधड़ी व हेराफेरी की थी। खब्बू के साथ सपा नेता फूलचंद यादव और चाणक्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृपा निधान तिवारी को भी कोर्ट ने फर्जी मार्कशीट केस में दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा और 13-13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था।
कोर्ट द्वारा सजा का ऐलान होते ही खब्बू तिवारी की विधानसभा सदस्यता खतरे में आ गई थी। कानून के मुताबिक दो साल से अधिक की सजा पर सजा की तारीख से ही सदस्यता समाप्त किए जाने का प्रावधान है। दरअसल, पूरा मामला 1992 से जुड़ा है। साकेत महाविद्यालय के तत्कालीन प्राचार्य यदुवंश राम त्रिपाठी ने तीन लोगों के खिलाफ फर्जी मार्कशीट के आधार पर एडमिशन लेने का मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी फूलचंद यादव ने बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा 1986 में अनुत्तीर्ण रहने और बैक पेपर परीक्षा के उपरांत भी बीएससी द्वितीय वर्ष में प्रवेश लिया था।
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