BREAKING: यूपी में हुक्का बार पर हाईकोर्ट की रोक, हाईकोर्ट सख्त
हुक्का बार मामले में 80 याचिकाओं को नहीं मिली राहत
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में हुक्का बार के संचालन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रेस्टोरेंट या कैफे की आड़ में बनाए गए स्मोकिंग एरिया में भी हुक्का परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला लखनऊ पुलिस की कार्रवाई को चुनौती देने वाली 80 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आया। मामला लखनऊ में बिना लाइसेंस संचालित किए जा रहे हुक्का बार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से जुड़ा था। पुलिस की कार्रवाई के बाद विभूति खंड स्थित फैशन टीवी कैफे समेत कुल 80 हुक्का बार संचालकों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच का रुख किया था। सभी याचिकाओं पर संयुक्त रूप से सुनवाई की गई।
इस मामले की सुनवाई जस्टिस शेखर बी. सर्राफ और जस्टिस अबधेश कुमार चौधरी की डबल बेंच ने की। याचिकाकर्ताओं की ओर से पुलिस की कार्रवाई और हुक्का बार के संचालन से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर दलीलें दी गईं, लेकिन अदालत ने संचालकों की दलीलों को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी शक्तियों को बरकरार रखा। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में हुक्का बार के संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। आदेश के मुताबिक रेस्टोरेंट के भीतर बनाए गए स्मोकिंग एरिया का इस्तेमाल हुक्का परोसने के लिए नहीं किया जा सकेगा। इससे उन प्रतिष्ठानों पर भी असर पड़ेगा जो सामान्य रेस्टोरेंट या कैफे के नाम पर अलग हिस्से में हुक्का सेवा उपलब्ध करा रहे थे।
लखनऊ पुलिस ने इससे पहले ऐसे प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, जिन पर बिना आवश्यक लाइसेंस के हुक्का बार चलाने का आरोप था। इस कार्रवाई को रोकने और संचालन की अनुमति हासिल करने के उद्देश्य से संचालकों ने अदालत में याचिकाएं दाखिल की थीं। लेकिन हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सभी 80 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद राहत देने से इनकार कर दिया।
कोर्ट के फैसले के बाद पुलिस और प्रशासन के लिए ऐसे हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है, जो नियमों का उल्लंघन करते हुए संचालित किए जा रहे हैं। आदेश का असर पूरे उत्तर प्रदेश में हुक्का बार संचालन से जुड़े प्रतिष्ठानों पर पड़ेगा। यह फैसला 29 सितंबर 2026 को सामने आया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रेस्टोरेंट और कैफे संचालकों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि स्मोकिंग एरिया का इस्तेमाल हुक्का परोसने के लिए न किया जाए। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों पर पुलिस कार्रवाई जारी रह सकती है।