Amethi: सपा कार्यकर्ता आलोक पाल हत्याकांड ,पांचों दोषियों को उम्रकैद

Update: 2026-02-21 06:15 GMT
Amethi अमेठी: सुल्तानपुर कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आलोक पाल की चार साल पुरानी, ​​बदनाम हत्या के मामले में पांच आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। ADJ III निशा सिंह की कोर्ट ने मंगलवार को दोषसिद्धि कन्फर्म होने के बाद शुक्रवार को यह सजा सुनाई।
सरकारी वकील रवि शुक्ला ने बताया कि आलोक पाल की हत्या 2 मार्च 2022 को अमेठी जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के राजापुर कोहरा गांव, पूरे गड़ेरियन में हुई थी। घटना वाले दिन आलोक पाल अपने भाई प्रशांत पाल के साथ बाजार जा रहा था। रास्ते में ननकू दास की झोपड़ी के पास पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने दोनों भाइयों पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिवार वाले उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां आलोक पाल की मौत हो गई।
मृतक के पिता रामराज पाल की शिकायत के आधार पर पुलिस ने अजय मिश्रा, माधव राज मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, दुर्गा प्रसाद मिश्रा और अभिषेक मिश्रा के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है। ट्रायल के दौरान, प्रॉसिक्यूशन ने नौ गवाह पेश किए। सबूतों के आधार पर, कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को दोषी ठहराया।मंगलवार को दोषी ठहराए जाने के बाद, कोर्ट ने सजा सुनाने के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की। शुक्रवार को ADJ III निशा सिंह की कोर्ट ने सभी पांचों आरोपियों को अलग-अलग धाराओं के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई।
Tags:    

Similar News