ठाणे जिला कलेक्टर ने समीर वानखेड़े का बार लाइसेंस रद्द किया

Update: 2022-02-02 08:26 GMT

अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि ठाणे जिला कलेक्टर ने एनसीबी मुंबई के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े के स्वामित्व वाले नवी मुंबई स्थित होटल और बार को दिया गया लाइसेंस रद्द कर दिया है।कलेक्टर राजेश नार्वेकर ने मंगलवार को एक आदेश में कहा कि लाइसेंस गलत बयानी और धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था। आबकारी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि उनका विभाग अब बार को सील कर स्टॉक को जब्त करेगा। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने पिछले साल नवंबर में दावा किया था कि वानखेड़े के पास नवी मुंबई के वाशी में एक परमिट रूम और बार है, जिसके लिए लाइसेंस 1997 में प्राप्त किया गया था जब वह नाबालिग था, और यह अवैध था।


मलिक ने यह भी कहा था कि सरकारी नौकरी में होने के बावजूद वानखेड़े के पास परमिट रूम चलाने का लाइसेंस था जो सेवा नियमों के खिलाफ है. वानखेड़े ने तब मंत्री के दावों का खंडन किया था।राज्य के आबकारी विभाग ने बाद में वानखेड़े को उसके द्वारा प्राप्त बार लाइसेंस के संबंध में नोटिस जारी किया था। एक अधिकारी ने कहा कि उनकी प्रतिक्रिया और मामले की जांच के बाद, जिला कलेक्टर ने निष्कर्ष निकाला कि वानखेड़े ने 27 अक्टूबर 1997 को लाइसेंस प्राप्त किया था, जब वह 21 साल की अनुमेय उम्र के मुकाबले 18 साल से कम उम्र के थे। आदेश के अनुसार लाइसेंस रद्द करने के लिए निषेध अधिनियम की धारा 54 लागू की गई है।

मलिक ने वानखेड़े के खिलाफ कई आरोप लगाए थे, बाद में पिछले साल अक्टूबर में एक क्रूज जहाज पर छापे का नेतृत्व करने और जहाज पर ड्रग्स जब्त करने का दावा किया था। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान और कुछ अन्य क्रूज पर ड्रग्स के मामले में आरोपी थे।

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