Mumbai: कोर्ट ने कबूतरों को दाना खिलाने पर मुंबई के एक निवासी पर 5,000 रुपये का जुर्माना

दाना खिलाने पर मुंबई के एक निवासी पर 5,000 रुपये का जुर्माना

Update: 2025-12-26 07:28 GMT
Mumbai: यहां की एक कोर्ट ने एक बिज़नेसमैन को पब्लिक जगह पर कबूतरों को दाना डालने के लिए दोषी ठहराया और उसे 5,000 रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उसके काम से “जानलेवा बीमारियों का इंफेक्शन फैलने की संभावना है”।
यह आदेश बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के शहर के ज़्यादातर हिस्सों में कबूतरों को दाना डालने पर बैन लगाने के कुछ महीने बाद आया है। कोर्ट ने यह कहते हुए रोक लगा दी थी कि इससे पब्लिक में परेशानी होती है और लोगों की सेहत को खतरा होता है।
दादर के रहने वाले नितिन शेठ (52) को 1 अगस्त को शहर के माहिम इलाके में अब बंद हो चुके ‘कबूतरखाना’ (कबूतर दाना डालने की जगह) पर कबूतरों को दाना डालने के लिए पकड़ा गया था।
एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट वीयू मिसाल (बांद्रा) ने 22 दिसंबर को शेठ को दोषी ठहराया था, जब उसने अपनी मर्ज़ी से आरोप मान लिए थे और नरमी की मांग की थी।
कोर्ट ने उसकी अर्जी मानते हुए उसे 5,000 रुपये का जुर्माना भरने की सज़ा सुनाई।
मजिस्ट्रेट ने उन पर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 223 (b) के तहत इंसानी जान, सेहत या सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले कामों और सरकारी आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
उन पर BNS सेक्शन 271 के तहत भी जानलेवा बीमारी का इंफेक्शन फैलाने की लापरवाही के लिए आरोप लगाया गया था।
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