Tamil Nadu: आभूषणों के लिए चार वर्षीय बच्चे की हत्या करने वाली महिला को आजीवन कारावास
कन्याकुमारी: पद्मनाभपुरम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने गुरुवार को एक महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसने सोने के आभूषणों के लिए चार वर्षीय बच्चे की हत्या कर दी थी। अपराध को छिपाने में मदद करने वाले उसके पति को तीन साल जेल की सजा सुनाई गई। अतिरिक्त लोक अभियोजक वी एम जगदेव के अनुसार, न्यायाधीश पी रामचंद्रम की अध्यक्षता वाली अदालत ने कड़ियापट्टनम की फातिमा (32) को जोहान नामक बच्चे की हत्या के लिए दोषी ठहराया, जो उसके बगल में रहता था। उसके पति सहया सरोबिन को भी अपराध को छिपाने में मदद करने के लिए दोषी ठहराया गया। घटना 21 जनवरी, 2022 को हुई, जब जोहान कड़ियापट्टनम में अपने घर के पास खेलते समय लापता हो गया था। उसकी मां सहया शिलजा ने मनावलकुरिची पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान, पुलिस ने खुलासा किया कि फातिमा ने बच्चे की सोने की चेन (5.980 ग्राम), सोने का कंगन (3.30 ग्राम) और चांदी की कमर की चेन चुराने के लिए उसकी हत्या की थी। लड़के का शव, जिसके हाथ-पैर बंधे हुए थे, उसके घर में एक अलमारी के अंदर छिपा हुआ मिला। फातिमा और सरोबिन को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर आईपीसी की धारा 343 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 364 (हत्या के इरादे से अपहरण), 369 (चोरी के लिए बच्चे का अपहरण), 302 (हत्या), 370 (तस्करी) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत आरोप लगाए गए।