नई दिल्ली : उत्तराखंड के हलदानी वासियों की दुआ सच हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उन 50,000 बनभूलपुरा बस्ती निवासियों को राहत दी, जो अपने सिर पर छाया खोने से चिंतित थे। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे कंपनी द्वारा दावा की गई 29 एकड़ जमीन पर से अतिक्रमण हटाने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
यह एक 'मानवीय समस्या' है और 50,000 लोगों को रातों-रात उनके घरों से बेदखल नहीं किया जा सकता है। इसी के साथ करीब पखवाड़े से परेशान हो रहे बनभूलपुरा वासियों ने खुशी जाहिर की. फैसला सुनाए जाने पर जश्न मनाया गया। मिठाइयां बांटी गईं। कुछ खुशी से भावुक हो गए। उन्होंने दावा किया कि राज्य में दशकों से रह रहे उन्हें तितर-बितर करने की रेलवे के साथ मिलकर राज्य की भाजपा सरकार की साजिश विफल हो गई है.