हाईकोर्ट में नहीं हुई जमानत पर सुनवाई पार्षद वालिया व राशन ने आवाज की जांच कराने से किया इनकार

Update: 2023-02-28 09:23 GMT

अजमेर न्यूज: रिश्वत मामले में जेल गए भाजपा पार्षद वीरेंद्र वालिया और दलाल रोशन चीता ने आवाज की जांच कराने से इनकार कर दिया है। एसीबी ने कोर्ट में अर्जी पेश कर दोनों आरोपितों की आवाज की जांच कराने की अनुमति मांगी थी। सोमवार को आरोपी कोर्ट में पेश हुआ, जहां वालिया व रोशन ने लिखित आवेदन देकर आवाज की जांच कराने से मना कर दिया। वहीं वालिया की ओर से हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की गई है, लेकिन अर्जी पर सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी. हाईकोर्ट ने आवेदन पर सुनवाई के लिए एक सप्ताह के भीतर एसीबी से केस डायरी तलब की है।

उल्लेखनीय है कि भाजपा पार्षद वीरेंद्र वालिया और रोशन चीता को एसीबी ने घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार किया था. वालिया पर वार्ड में बन रहे मकानों के मालिकों को नगर निगम से मकान गिराने की धमकी देकर रंगदारी वसूलने का आरोप है. मकान मालिक की शिकायत पर वालिया का दलाल रोशन चीता बीस हजार की रिश्वत लेते पकड़ा गया। ACB के पास रिश्वत के लेन-देन के संबंध में पार्षद वालिया दलाल रोशन और पुणे के एक अन्य महाराज के बीच बातचीत की रिकॉर्डिंग है। वालिया पर रिश्वत मांगने का आरोप है।

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