Balrampur: 11 माह की बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य करने वाले व्यक्ति को 20 वर्ष का कारावास

Update: 2025-02-07 14:18 GMT
Balrampur बलरामपुर : विशेष सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट दीप नारायन तिवारी ने 11 माह की बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य करने के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी को 10 हजार रुपए अर्थ दण्ड भी अदा करने का आदेश दिया है। अर्थ दण्ड अदा ना करने पर दोषी को तीन वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
थाना लालिया में एक महिला ने 14 अगस्त 2021 मुकदमा लिखाने का प्रार्थना पत्र दिया था। आरोप लगाया था कि गांव के ही अरबाज ने 11 माह की लड़की के साथ 13 अगस्त 2021 को अमानवीय कृत्य किया। पुलिस ने मुकदमा लिखकर जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सत्र परिक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पास्को एक्ट पवन कुमार वर्मा ने 7 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद न्यायधीश ने अरबाज को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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