Dungarpur : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 24 जून को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
Dungarpur डूंगरपुर । मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 24 जून को राज्य स्तरीय कार्यक्रम में राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभार्थियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई पेंशन का हस्तांतरण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर राजमाता विजयाराजे सिंधिया ऑडिटोरियम में 24 जून, सोमवार को सुबह 11 बजे से जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वहीं, जिले के सभी ब्लॉक से भी लाभार्थी वीसी के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे।
जिला कलक्टर अंकित कुमार सिंह ने शुक्रवार को कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा, लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल तक लाने और ले जाने, जनप्रतिनिधिगण को आमंत्रण, भोजन, पेयजल सहित अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए विभागवार अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। जिला कलक्टर ने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन पूरी तरह गरीमापूर्ण और संवेदनशील तरीके से हो। कार्यक्रम में लाभार्थियों में वृद्धजन और दिव्यांगजन भी शामिल होंगे, इसलिए अतिरिक्त सतर्कता और संवेदनशीलता बरती जाए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बजट सत्र में सामाजिक सुरक्षा के तहत मिलने वाली पेंशन में 150 रुपये का इजाफा करने की घोषणा की थी। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को न्यूनतम 1,000 रूपये से बढ़कर 1,150 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलेगी। बैठक में जिला परिषद सीईओ मुकेश चौधरी, डूंगरपुर उपखण्ड अधिकारी नीरज मिश्र, सीएमएचओ डॉ. अलंकार गुप्ता, उपनिदेशक अशोक शर्मा, नगर परिषद आयुक्त कुलदीप सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक अशोक शर्मा ने बताया कि जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के कुल 1 लाख 99 हजार 334 लाभार्थी हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्र के 1 लाख 91 हजार 628 और शहरी क्षेत्र के 7706 लाभार्थी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 1 अप्रेल, 2024 से 75 वर्ष से कम आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर्स को 1,150 रूपये प्रतिमाह, 75 वर्ष और उससे अधिक आयु के विशेष योग्यजन पेंशनर्स को 1250 रूपये प्रतिमाह पेंशन स्वीकृत की गई है। वहीं, वृद्धावस्था पेंशन में पेंशनर को 1,150 रूपये प्रतिमाह और एकल नारी पेंशन के तहत 75 वर्ष से कम आयु की विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला को 1,150 रूपये प्रतिमाह और 75 वर्ष से अधिक आयु की विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला को 1500 रूपये प्रतिमाह की गई है।