10 साल की मासूम बच्ची के साथ चॉकलेट का लालच देकर जंगल में किया दुष्कर्म

जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने एक अहम फैसला सुनाते 10 साल की मासूम बालिका को चॉकलेट के बहाने बाइक पर बिठा जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी मानते हुए

Update: 2021-10-30 10:21 GMT

जनता से रिश्ता। जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने एक अहम फैसला सुनाते 10 साल की मासूम बालिका को चॉकलेट के बहाने बाइक पर बिठा जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी युवक को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी पर 35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. बता दें कि बिजौलियां पुलिस ने इस मामले में मात्र 6 दिन में ही आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी.

विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने कहा कि 27 दिसम्‍बर, 2020 को बिजौलियां थाने में पीड़िता के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवायी थी कि उसकी 10 साल की भतीजी को आरोपी हीरानाथ चॉकलेट दिलाने के नाम पर ले गया और जंगल में ले जाकर उसके साथ दुष्‍कर्म किया.
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ 6 दिन के भीतर कोर्ट में चालान पेश किया. जिस परआज शनिवार को कोर्ट ने 19 गवाह और 37 दस्‍तावेजों के आधार पर उसे दोषी माना. कोर्ट ने दोषी हीरानाथ को आजीवन कारावास और 35 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया.


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