Amritsar में इंटरनेशनल बॉर्डर के 500 मीटर के अंदर आने-जाने पर प्रशासन ने रात में रोक लगा दी

Update: 2026-01-09 12:45 GMT
Amritsar.अमृतसर: अमृतसर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट (ADM) रोहित गुप्ता ने बढ़ती सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, जिले में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर से सटे इलाकों में सभी तरह की आवाजाही और गतिविधियों पर कड़ी रोक लगा दी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, ADM ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कांटेदार तार की बाड़ के 500 मीटर के दायरे में सभी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार, अमृतसर (ग्रामीण) के पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों में ये रोक रोज़ शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी। रोक के आदेश 6 मार्च, 2026 तक लागू रहेंगे। प्रशासन ने कहा कि अमृतसर जिले में भारत-पाकिस्तान बॉर्डर देश विरोधी तत्वों की आवाजाही की संभावना के कारण बहुत संवेदनशील बना हुआ है।
इसमें कहा गया है कि ऐसी गतिविधियां बॉर्डर सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं और बॉर्डर इलाके में शांति और पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़ सकती हैं। ये रोक जान-माल की सुरक्षा और इलाके में किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए लगाई गई हैं। यह बताना ज़रूरी है कि हाल के सालों में बॉर्डर पार से स्मगलिंग और घुसपैठ की कोशिशों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। 2025 में, बॉर्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स (BSF) ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पास से बॉर्डर पार से स्मगलिंग की गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में 280 भारतीय स्मगलरों को गिरफ़्तार किया। यह 2024 की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, जब 161 भारतीय नागरिक पकड़े गए थे। इसी तरह, BSF ने पिछले साल बॉर्डर पर अलग-अलग घटनाओं में 20 पाकिस्तानी नागरिकों को भी पकड़ा और तीन पाकिस्तानी घुसपैठियों को मार गिराया, जो इस इलाके में लगातार सुरक्षा चुनौतियों को दिखाता है।
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