Punjab.पंजाब: यहां की एक अदालत ने खालिस्तान समर्थक नारायण सिंह चौरा को मंगलवार को जमानत दे दी, जिसने कथित तौर पर पूर्व उपमुख्यमंत्री और वरिष्ठ शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल की हत्या की कोशिश की थी। चौरा (70) को एक लाख रुपये का जमानत बांड भरने को कहा गया है। उनके बेटे बलजिंदर सिंह बाजवा ने कहा कि परिवार द्वारा स्थानीय अदालत में जमानत बांड भरने के बाद उन्हें कल रोपल सेंट्रल जेल से रिहा किए जाने की संभावना है। यह घटना 4 दिसंबर को हुई थी, जब बादल स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर सेवादार के रूप में धार्मिक सजा काट रहे थे।
अकाल तख्त - सिखों के लिए सर्वोच्च अस्थायी सीट - ने समुदाय से संबंधित मुद्दों पर 2007-17 तक अपने दशक भर के शासन के दौरान शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) द्वारा की गई "गलतियों" के लिए बादल और कई अकाली नेताओं को दोषी ठहराया था। चौरा के वकील जसपाल सिंह मंझपुर ने इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस ने इस आधार पर जमानत का विरोध किया था कि उसके खिलाफ पहले भी 28 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि चौरा को उन मामलों में पहले ही बरी किया जा चुका है।